देश

प्रेमी जोड़ों को बड़ी राहत: किस और गले लगना अपराध नहीं

मद्रास हाईकोर्ट ने प्रेम-प्रसंग के एक मामले की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि प्रेम करने वाले युवक और युवती के बीच गले लगाना और चूमना स्वाभाविक बात है। यह अपराध नहीं है। उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे युवक को राहत दी है। खबर है कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए के तहत जारी आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा, ‘प्यार करने वाले दो इंसानों के लिए एक-दूसरे को गले लगाना और चूमना स्वाभाविक है’. ये कहते हुए कोर्ट ने एक लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई गई यौन उत्पीड़न एफआईआर रद्द कर दी. इस जोड़े के प्यार को किसी की नजर लग गई थी. इसलिए मामला पहले थाने फिर आखिर में हाई कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया.

मामले में सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने युवती के साथ कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी युवक के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न का मुकदमा रद्द कर दिया. प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ महिला थाने में FIR दर्ज कराई थी.

State Mirrors

statemirrors.com छत्तीसगढ़ आधारित न्यूज़ पोर्टल है, जो राजनीति, शिक्षा, खेल, मनोरंजन और स्थानीय खबरों की ताज़ा व विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है।

Leave a Reply

Back to top button